बिहार के कटिहार जिला के श्री सदानंद पॉल (जन्मतिथि : 5 मार्च 1975) ने पंजीयन के सालों बाद भी स्वयं और अपने पारिवारिक सदस्यों के 'आधार कार्ड' प्राप्त नहीं होने पर इनके कारण और 'आधार कार्ड' प्राप्ति हेतु 'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' (RTI ACT) के माध्यम से भारत सरकार को आवेदन भेजा । भारत सरकार ने श्री पॉल के दावा को सही मानते हुए उन्हें और उनके पारिवारिक सदस्यों को रजिष्ट्री डाक से 'आधार कार्ड' प्रेषित किये।